क्रेडिट गैरंटी सिस्टम फॉर स्टॉर्ट अप स्कीम (CGSS)

न्या स्टार्ट अप शुरु किया है। लेकिन पैसे नहीं है। बैंक भी गैरंटी के बिना लोन नहीं दे रहा। कोई बात नहीं, मोदी सरकार आपके लिये लाई है।

(CGSS)

CGSS क्या है

स्टार्ट अप को मजबूती प्रदान करने, केन्द्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप योजना को मंजूरी दी है. जिसमे स्टार्ट अप को अपनी वित्तीय जरूरतों को पूरा करने के लिये सरकार कोलेटरल फ्री लोन अर्थात बिना गारंटरी के लोन उपलब्ध कराएगी.

CGSS में कितना लोन मिलेगा

इस स्कीम के तहत सरकार 10 करोड रुपये तक का ऋण स्टार्ट अप को मुहैया कराएगी.

CGSS स्कीम की पात्रता क्या है

स्टार्ट अप इस योजना में पात्र होंगे जिन्हें 12 महीने से अधिक का समय हो चुका है और जो बीते 1 साल से लगातार प्राफिट में हैं.

CGSS स्कीम कैसे काम करेगी

केन्द्र सरकार द्वारा एक ट्रस्ट बनाया जाएगा. जिसका प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा किया जाएगा. इस ट्रस्ट का प्रमुख कार्य स्टार्ट अप को दिए गए, लोन के डिफॉल्ट होने पर लोन देने वाले बैंक या फाइनेंस कंपनी को भुगतान की गारंटी देना है.

CGSS स्कीम में कहा से लोन मिलेगा

लोन बैंक, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (ठइऋउ) या वैकल्पिक निवेश फंड के द्वारा दिया जाएगा. लोन पर सरकार गारंटी देगी. गारंटी प्रत्येक स्टार्ट अप को अधिकतम 10 करोड़ रुपये के लोन पर दी जाएगी.

किन start up को इसका फायदा नहीं होगा

वहीं इस स्कीम का फायदा लोन डिफॉल्टर स्टार्ट-अप को नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही आरबीआई के निदेर्शों के अनुसार नॉन पेरफोरमिंग एसेट वाले स्टार्ट अप भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे.

क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप योजना के लिये कैसे आवेदन करें इसके लिये आप नीचे दी हुई वेबसाईट पर भी क्लिक कर सकते हैं।