Aadhar Pan Link Update: इस बार बजट में वित्त मंत्री सीतारामन ने पैन कार्ड को लेकर बड़ी घोषणा भी की है। बजट 2023 में वित्त मंत्री ने पैन कार्ड को नई पहचान दे दी है। उन्होंने कहा है कि अब पैन कार्ड का इस्तेमाल सभी के लिए एक समान होगा। अब आप सामान्य पहचान पत्र के रूप में पैन कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही किसी भी कारोबार की शुरुआत भी पैन कार्ड से ही हो सकती है।
ऐसे में आपका पैन कार्ड एक्टीवेट रहे, इसके लिए पैन कार्ड धारकों को 31 मार्च 2023 तक अपने स्थायी खाता संख्या (पैन) को आधार कार्ड नंबर से जोड़ने की सलाह दी जाती है। अगर आप इस डेडलाइन से पहले अपने पैन को आधार के साथ लिंक नहीं करेंगे तो आपके पैन कार्ड को डीएक्टीवेट भी किया जा सकता है। साथ ही आपको पैन को आधार से जोड़ने के लिए 1,000 रुपए भी देने होंगे।
इसके अलावा यदि व्यक्ति पैन कार्ड प्रस्तुत करता है, जो अब वैध नहीं है, तो आयकर अधिनियम 1961 की धारा 272एन के तहत, निर्धारण अधिकारी निर्देश दे सकता है कि ऐसा व्यक्ति दंड के रूप में 10,000 रुपए की राशि का भुगतान करेगा। आयकर विभाग का कहना है कि अगर किसी व्यक्ति के पास एक से ज्यादा पैन कार्ड है तो इसके लिए 6 महीने की न्यूनतम सजा और 10 हजार रुपये का न्यूनतम जुर्माना है। सजा और जुर्माना दोनों ही बढ़ सकते हैं।