Union Budget 2023: हर दूसरी जगह पैन कार्ड की अनिवार्यता लोगों को परेशान करती है. यह सवाल उठता है की जब पैन आधार से लिंक हो और आधार अनिवार्य हो तो अलग से पैन कार्ड की जरूरत बेमायनी है. इसी मांग और समस्या को देखते हुये सरकार यूनियन बजट 2023 में पैन से जुड़े नियमों को स्थिल कर सकती है. जानकारी के मुताबिक आगामी यूनियन बजट में सरकार कुछ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन की अनिवार्यता खत्म कर सकती है। सरकार यह कदम लेनदेन को सुविधाजनक बनाने के लिये कर रही है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, अगर आधार की डिटेल पहले से मौजूद है तो पैन की जरूरत खत्म की जा सकती है। बैंक सहित दूसरी वित्तीय संस्थाओं ने फाइनेंस मिनिस्ट्री से इसकी गुजारिश की थी। बैंकों की दलील है कि चूंकि अकाउंट्स पहले से आधार से लिंक्ड हैं, जिससे पैन की जरूरत नहीं रह गई है। अभी कई फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए पैन की डिटेल देना जरूरी है।
गौरतलब है की इनकम टैक्स एक्ट, के सेक्शन 206एए के मुताबिक, पैन नहीं देने पर ट्रांजेक्शन पर 20 फीसदी टैक्स लागू होता है। सरकार पहले से आधार से पैन को लिंक करने को अनिवार्य बना चुकी है। ज्यादातर बैंक अकाउंट्स आधार से लिंक किए जा चुके हैं। ऐसे में सरकार कुछ ट्रांजेक्शन के लिए पैन की अनिवार्यता को खत्म करने के बारे में सोच रही है। इसका ऐलान यूनियन बजट 2023 में किया जा सकता है।
फरवरी मे आएगा बजट
इसलिए सख्त हुए थे नियम
पिछले कुछ सालों में सरकार ने बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन पर निगरानी बढ़ाई है। इसका मकसद संदिग्ध ट्रांजेक्शन पर अंकुश लगाना है। यह देखा गया है कि टेरर फंडिंग से लेकर कई तरह की अवैध गतिधियों के लिए पैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में भेजे जाते हैं। ऐसे ट्रांजेक्शन पर रोक लगाने के लिए सरकार ने बड़े अमाउंट के ट्रांजेक्शन के लिए पैन डिटल को अनिवार्य बनाया है।