New Rule: अप्रैल माह की शुरुआत शनिवार से हो जाएगी। अप्रैल से नए वित्त वर्ष की शुरुआत भी होती है। ऐसे में इस माह के सरकारी नियमों में भी कई बदलाव होते हैं। 1 अप्रैल से टैक्स से लेकर डेट फंड तक नए नियम लागू होने जा रहे हैं। यह बदलाव सीधे आम आदमी की जेब पर असर डालने वाले हैं। 1 अप्रैल से टैक्स और डेट फंड से जुड़े कुछ नियम नीचे दिए जा रहे हैं-
- डेट म्यूचुअल फंड्स में लगेगा टैक्स: एक अप्रैल से डेट म्यूचुअल फंड्स में किए गए निवेश पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स के तहत टैक्स लगेगा। इससे निवेशकों को यहां एलटीसीजी का फायदा नहीं मिलेगा। इसी वजह से ये म्यूचुअल फंड्स लोकप्रिय हुए थे।
- सीनियर सिटीजन को मिलेगा ज्यादा ब्याज: सीनियर सिटीजन सेविंग्स स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा 15 लाख से बढ़कर 30 लाख रुपए हो जाएगी। मंथली इनकम स्कीम के लिए अधिकतम जमा सीमा एकल खाते के लिए 4.5 लाख से बढ़कर 9 लाख रुपए हो जाएगी। वहीं जॉइंट अकाउंट्स के लिए 7.5 लाख रुपए से बढ़कर 15 लाख रुपए हो जाएगी।
- नई टैक्स व्यवस्था: नई इनकम टैक्स व्यवस्था में लोगों को पुरानी व्यवस्था चुनने का विकल्प होगा। इधर एसबीआई, एचडीएफसी बैंक और आईडीबीआई बैंक की स्पेशल एफडी स्कीम का लाभ नहीं मिलेगा।
- ऑनलाइन गेमिंग: वित्त विधेयक 2023 संशोधन के मुताबिक, ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन पर लगने वाला स्रोत पर टीडीएस अब 1 अप्रैल, 2023 से प्रभावी होगा। नियम के लागू होने से एक तरफ जहां अब इससे होने वाले आय का ब्यौरा करदाता को देना होगा। वहीं दूसरी तरफ, ऐसा करने से चूकने पर ऑनलाइन गेमिंग पर आयकर विभाग द्वारा टैक्स कटने वाला है।
- टैक्स छूट की सीमा: एक अप्रैल से टैक्स छूट की सीमा 5 लाख रुपए से बढ़कर 7 लाख रुपए हो जाएगी। इससे सात लाख रुपए से कम आए वालों को टैक्स छूट का दावा करने के लिए कहीं पर निवेश करने की जरूरत नहीं होगी। वहीं नए वित्त वर्ष से 5 लाख रुपए सालाना प्रीमियम से अधिक के लाइफ इंश्योंस प्रीमियम से इनकम टैक्स योग्य होगी।