Credit guarantee scheme for startups। CGSS in Hindi। क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप (सीजीएसएस)। भारत विश्व में स्टार्ट-अप के मामले में टॉप 3 देशों में आता है. सरकार ने देश में स्टार्ट-अप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए आगामी 5 से 6 साल में दस हजार से ज्यादा स्टार्ट अप को जेनेसिस कार्यक्रम के तहत इंसेंटिव देने का लक्ष्य रखा है. स्टार्ट अप कल्चर को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने नई स्कीम लॉन्च की है। इसके तहत स्टार्ट अप कंपनियों को अधिकतम 10 करोड़ रुपए का लोन बिना किसी गारंटी के मिल जाएगा। लोन की गारंटी सरकार खुद देगी। इसके लिए केंद्र सरकार ने स्टार्ट अप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप (सीजीएसएस) को मंजूरी दी है। इसके तहत उन्हें तय सीमा तक गिरवी-मुक्त कर्ज़ (बिना किसी गारंटी के) दिया जाएगा।
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप स्कीम क्या है
Credit guarantee scheme for startups kya hai। ऐसे बहुत से स्टार्ट अप होते हैं. जिनके अन्दर क्षमता होती है. लेकिन शुरुआती स्टेज में कैपिटल की कमी के चलते यह स्टार्ट-अप दम तोड़ देते हैं. ऐसे स्टार्ट अप को मजबूती प्रदान करने, केन्द्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप योजना को मंजूरी दी है. जिसको लेकर केन्द्र सरकार ने गत दिवस नोटिफिकेशन जारी किया. इस स्कीम के तहत स्टार्ट अप को अपनी वित्तीय जारुरतों को पूरा करने के लिये सरकार कोलेटरल फ्री लोन अर्थात बिना गारंटरी के लोन उपलब्ध कराएगी. इस स्कीम के तहत सरकार 10 करोड रुपये तक का ऋण स्टार्ट अप को मुहैया कराएगी.
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप की विशेषता
- लेनदेन की 80 प्रतिशत राशि तक लोन गारंटी कवर मिलेगा। ये लेनदेन आधारित गारंटी होगी। इसमें बैंक-स्टार्ट अप को लोन गारंटी देंगे।
- जिन स्टार्ट अप के लोन की स्वीकृत राशि 3 करोड़ तक होगी. उन्हें 80 प्रतिशत राशि पर ट्रांजैक्शन बेस्ड कवर मिलेगा।
- 3-5 करोड़ तक की लोन राशि वालों को 75 प्रतिशत पर गारंटी कवर मिलेगा।
- वहीं 10 करोड़ रुपए तक के लोन वाले स्टार्ट अप को 65 प्रतिशत राशि पर लोन गारंटी मिलेगी।
- सीजीएसएस के तहत लोन पर अम्ब्रेला बेस्ड गारंटी भी मिलेगी। इसमें सेबी के एआईएफ नियमों के तहत रजिस्टर्ड वेंचर डेट फंड (वीडीएफ) को गारंटी कवर मुहैया कराया जाएगा।
Credit guarantee scheme for startups eligiblity
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप स्कीम की पात्रता। इस स्कीम का मूल उद्देश्य उन स्टार्ट अप की मदद करना है, जिनमें विस्तार की क्षमता है. इस स्कीम के तहत सिर्फ उन स्टार्ट अप को लोन दिया जाएगा, जो कम से कम एक साल से स्टेबल रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं. आसान शब्दों में वे स्टार्ट अप इस योजना में पात्र होंगे जिन्हें 12 महीने से अधिक का समय हो चुका है और जो बीते 1 साल से लगातार प्राफिट में हैं.
डीपीआईआईटी के मुताबिक लोन लेने वाले हर स्टार्ट अप का अधिकतम गारंटी कवर 10 करोड़ रुपये होगा. यह क्रेडिट राशि किसी अन्य गारंटी योजना के तहत कवर नहीं की जा सकेगी. इस योजना के तहत बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट, एनबीएफसी और एआईएफ सरकार द्वारा बनाये जाने वाले ट्रस्ट या संस्था के माध्यम से स्टार्ट अप को लोन दे सकेंगी. वहीं इस स्कीम का फायदा लोन डिफॉल्टर स्टार्ट-अप को नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही आरबीआई के निर्देशों के अनुसार नॉन पेरफोरमिंग एसेट वाले स्टार्ट अप भी इस योजना का लाभ नहीं उठा सकेंगे. शार्ट मे निम्न पात्रता है…
- उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त हैं।
- जो लगातार कमाई कर रहे हों, और इसकी पुष्टि बीते 12 महीनों के ऑडिटेड मंथली स्टेटमेंट से हो रही हो।
- किसी बैंक या निवेशक संस्था का डिफॉल्टर न हो और जिसका लोन एनपीए घोषित न हुआ हो।
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप स्कीम कैसे संचालित होगी
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप स्कीम के सफल क्रियान्वयन के लिये केन्द्र सरकार द्वारा एक ट्रस्ट बनाया जाएगा. जिसका प्रबंधन नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड के बोर्ड द्वारा किया जाएगा. इस ट्रस्ट का प्रमुख कार्य स्टार्ट अप को दिए गए, लोन के डिफॉल्ट होने पर लोन देने वाले बैंक या फाइनेंस कंपनी को भुगतान की गारंटी देना है.
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप मेँ कहां से मिलेगा लोन
Credit guarantee scheme for startups scheme me loan kaha milega। इस स्कीम का लाभ लेने के लिये पहली शर्त यही है की आवेदक स्टार्ट अप की श्रेणी में आता हो. इस स्कीम के तहत उन्हीं स्टार्ट अप कंपनियों या Individual को लोन मिलेगा जो DPIIT के गजट नोटिफिकेशन या समय-समय पर इसमें होने वाले बदलाव के मुताबिक स्टार्ट अप की परिभाषा के दायरे में आएंगे. लोन commercial bank, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) या वैकल्पिक निवेश फंड के द्वारा दिया जाएगा. लोन पर सरकार गारंटी देगी. गारंटी प्रत्येक स्टार्ट अप को अधिकतम 10 करोड़ रुपये के लोन पर दी जाएगी.
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप स्कीम मे कितने तरह का लोन मिलेगा
लेनदेन की 80 प्रतिशत राशि पर लोन गारंटी कवर
स्टार्ट अप कंपनियों को 10 करोड़ रुपये तक के लोन पर सरकारी गारंटी दो तरह से मिलेगी. पहली ट्रांजेक्शन बेस्ड कवर गारंटी होगी. इसमें बैंक या एनबीएफसी स्टार्ट अप को लोन गारंटी देंगे. इसमें सिंगल योग्य के कर्जदार आधार पर लोन गारंटी दी जाएगी. ऐसे में जिन स्टार्ट अप का ओरिजिनल लोन 3 करोड़ रुपये तक होगा उन्हें 80 प्रतिशत राशि पर ट्रांजेक्शन बेस्ड कवर मिलेगा. जबकि 3 से 5 करोड़ रुपये तक की लोन राशि वालों को 75 प्रतिशत पर गारंटी कवर मिलेगा. वहीं 10 करोड़ रुपये तक के लोन वाले स्टार्ट अप को 65 प्रतिशत की राशि पर लोन गारंटी मिलेगी.
वेंचर डेब्ट फंड के लोन पर गारंटी कवर….
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप के तहत लोन पर अंब्रेला बेस्ड गारंटी भी मिलेगी. इसमें सेबी के एआईएफ नियमों के तहत रजिस्टडज़् वेंचर डेब्ट फंड (व्हीडीएफ) को गारंटी कवर उपलब्ध कराया जाएगा. इसके हिसाब से वीडीएफ जिन योग्य स्टाटज़्अप कंपनियां को लोन देंगे, उन मामलों में उन्हें वास्तविक नुकसान पर गारंटी कवर मिलेगा. ये प्रत्येक कजज़्दार के मामले में अधिकतम 10 करोड़ रुपये होगा.
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट से जुड़े प्रमुख सवाल और उनके जवाब
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप क्या है
स्टार्ट अप को मजबूती प्रदान करने, केन्द्र सरकार ने क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप योजना को मंजूरी दी है. स्टार्ट अप को अपनी वित्तीय जारुरतों को पूरा करने के लिये सरकार कोलेटरल फ्री लोन अर्थात बिना गारंटरी के लोन उपलब्ध कराएगी.
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप स्कीम मे कितना लोन मिलेगा
इस स्कीम के तहत सरकार 10 करोड रुपये तक का ऋण स्टार्ट अप को मुहैया कराएगी.
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप की पात्रता क्या है
स्टार्ट अप (डीपीआईआईटी) से मान्यता प्राप्त हो और बीते 1 साल से लगातार प्राफिट में हैं.
क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्ट अप में कहां से मिलेगा लोन?
लोन commercial bank, नॉन-बैंकिंग फाइनेंस कंपनी (NBFC) या वैकल्पिक निवेश फंड के द्वारा दिया जाएगा. लोन पर सरकार गारंटी देगी.