Jharkhand Sarkar nai yojana। सावित्री बाई फुले किशोरी समृध्दि योजना (Savitribai phule kishori samridhi yojana) के रूप मे झारखंड सरकार (Jharkhand Sarkar) ने प्रदेश की लाखों युवतियों को बड़ी खुशखबरी दी है। इस योजना के अंतर्गत आठवीं से बारहवीं तक की बालिकाओं एवं 18 से 19 साल की किशोरियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
नाम | सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि |
पात्रता | यह योजना झारखंड की किशोरियों के लिए है |
आयु सीमा | 08 वी 12 क्लास तक की छात्रा या 18-19 वर्ष की युवती |
सहता राशि | 2500 से 20000 रूपय |
कहा आवेदन करें | निकटतम आंगनवाडी केंद्र में |
गौरतलब है की झारखण्ड सरकार ने साल 2019 में बाल विवाह प्रथा का अंत करने और बालिकाओं को सशक्त करने के लिये मुख्यमंत्री सुकन्या योजना (Mukhyamantri Sukanya Yojana) की शुरुआत की थी। गत माह से इस योजना का के स्थान पर सावित्री बाई फुले समृध्दि योजना का क्रियान्वयन किया गया है।
सावित्री बाई फुले समृद्धि योजना का उद्देश्य
- महिला सशक्तिकरण।
- बालिका शिक्षा पर जोर।
- बाल विवाह प्रथा का अन्त।
- उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओ के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना।
- किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता।
- किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना।
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना मे किसे मिलेगा लाभ
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के तहत आठवीं से बारहवीं एवं 18 से 19 वर्ष की आयु की किशोरियों को भिन्न-भिन्न किस्तों में आर्थिक सहायता राशि प्रदान की जाएगी जैसे-
- कक्षा 8वीं और 9वीं में 2500/- रूपये (प्रत्येक कक्षा में 25 सौ रूपये)
- 10वीं,11वीं व 12वीं की कक्षा में 5000/- रूपये (प्रत्येक कक्षा में 5 हजार रूपये, )
- 18 से 19 वर्ष की आयु के बीच एकमुश्त 20,000/- रूपये मिलेंगे।लाभुक द्वारा अपने 19 वर्ष पूर्ण होने के पूर्व आवेदन करना अनिवार्य है।
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
इस योजना के लाभार्थी अपने निकटतम आंगनवाडी केंद्र में जाकर आंगनवाडी सेविका से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उस आवेदन फॉर्म को भरकर आंगनवाडी सेविका के पास जमा करें। आंगनवाडी सेविका आपका आवेदन पत्र और उससे सम्बंधित सभी दस्तावेज बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा करेंगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने क्षेत्र की आंगनवाडी केंद्र की सेविका से संपर्क करना होगा।
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- लाभार्थी की माता द्वारा स्व-घोषणा- पत्र (प्रथम एवं द्वितीय पुत्री होने का)।
- बालिका का जन्म प्रमाण-पत्र की छायाप्रति।
- बालिका एवं उनके माता का आधार कार्ड की छायाप्रति।
- बालिका का बैंक खाता विवरणी की छायाप्रति।
- माता की मृत्यु होने पर माता का मृत्यु प्रमाण-पत्र।
- संबंधित विद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा नामांकन एवं अध्ययनरत होने का सत्यापन प्रमाण-पत्र।
- 18-19 वर्ष के किशोरियों का मतदाता प्रहचान-पत्र की छायाप्रति।
- आयकर दाता एवं पेंशन प्राप्त नही करने का स्व-घोषणा-पत्र (माता द्वारा)।
योजना से जुड़े प्रमुख सवाल और उनके जवाब
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना क्या है?
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना झारखंड सरकार की योजना है. जिसका उद्देश्य छात्राओं एवं किशोरियों को शिक्षा आदि के लिये आर्थिक सहायता प्रदान कर. उन्हें आत्म निर्भर बनाना है.
मुख्यमंत्री सुकन्या योजना और सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना मे क्या फर्क है?
झारखण्ड सरकार ने वर्ष 2019 में बाल विवाह प्रथा का अंत एवं बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मुख्यमंत्री सुकन्या योजना की शुरूआत की थी। जिसके स्थान पीआर 5 सितम्बर 2022 से सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना शुरू की गई है।
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना मे किसे मिलेगा लाभ?
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के अंतर्गत आठवीं से बारहवीं तक की बालिकाओं एवं 18 से 19 साल की किशोरियों को आर्थिक सहायता दी जाएगी।
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
सावित्री बाई फुले किशोरी समृद्धि योजना का लाभ लेने अपने निकटतम आंगनवाडी केंद्र में जाकर आंगनवाडी सेविका से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उस आवेदन फॉर्म को भरकर आंगनवाडी सेविका के पास जमा करें।