Government Schemes: Madhya Pradesh Sarkar Rozgar Yojana – 2022

मध्य प्रदेश सरकार रोजगार योजना (Madhya Pradesh Sarkar Rozgar Yojana) के मामले में बीते कई सालों से पूरे देश में अव्वल रही है। एक अनुमान के मुताबिक मध्य प्रदेश सरकारी योजना (Madhya Pradesh Sarkai yojana) के मामले में केन्द्र सरकार के बाद दूसरे नम्बर पर आता है। प्रति वर्ष नई सरकारी योजना मध्य प्रदेश में लांच होती है। वर्ष 2022 में युवाओं के लिये रोजगार लोन से जुड़ी कई योजनाएं लागू की गई।

जिनमें मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति (Mukhyamantri Udham Kranti Yojana) योजना प्रमुख है। जिसके माध्यम से प्रदेश के सभी वर्ग जाती के लोगों को लाभ मिल रहा है। वहीं अनूसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मजबूत करने, मध्य प्रदेश सरकार की नई योजना संत रविदास स्वरोजगार योजना (Sant Ravidas Swarojgar Yojana) आई। वहीं अनुसूचित जन जाति के लिये मध्य प्रदेश सरकार ने भगवान बिरसा मुंडा स्वरोजगार योजना (Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana) योजना लागू की।

तीनों स्वरोजगार योजनाओं में सरकार बिना गैरंटी के 1 से 50 लाख तक का स्वरोजगार लोन मुहैया कराने में अहम भूमिका निभा रही है। इन तीन योजनाओं के मध्य प्रदेश के करीब करीब हर वर्ग के युवा लाभ ले रहे हैं। आईयें तीनों योजनाओं के बारे में जानने का प्रयास करें।

Mukhyamantri Udham Kranti Yojana

Photo Credit: जनसम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश शासन

मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति योजना, जनवरी 2022 में मध्य प्रदेश प्रदेश सरकार द्वारा शुरु की गई, महत्वकांक्षी योजना है। इस योजन के अंतर्गत हर जाति-वर्ग के युवा आवेदन कर सकते हैं। योजना का उद्देश्य युवाओं को बिना गैरंटी के लोन उपलब्ध कराना है। योजना के अंतर्गत युवाओं को ऋण पर लगने वाले ब्याज की 3 प्रतिशत सब्सिडी सरकार दी जाती है।

योजना का नाममुख्य मंत्री उद्यम क्रांति योजना
विभाग का नामसूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग
पात्रताआवेदक मध्य प्रदेश का मूलनिवासी हो
लाभ1 लाख से 50 लाख तक के कालेटरल फ्री लोन मे सहयोग
लोन के ब्याज में 3 प्रतिशत की सब्सिडी

मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति योजना के प्रमुख बिन्दू…

  • मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्योग क्रांति योजना के माध्यम से युवा अपना खुद का व्यवसाय स्थापित करके आत्मनिर्भर बन सकेंगे।
  • योजना का लाभ केवल नवीन उद्यम स्थापित करने वाले नागरिकों को ही प्रदान किया जाएगा।
  • योजना के प्रावधान सभी वर्गों के आवेदक के लिए समान होंगे।
  • केवल वही नागरिक इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं जो किसी बैंक के किसी वित्तीय संस्था में डिफाल्टर ना हो।
  • किसी अन्य स्वरोजगार योजना का लाभ प्राप्त करने वाले नागरिकों को इस योजना का लाभ नहीं प्रदान किया जाएगा।

मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति योजना की पात्रता

  • मध्य प्रदेश का मूलनिवासी हो
    • आवेदक की आयु 18 से 45 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
    • आवेदक की न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वी कक्षा होनी चाहिए।
    • आवेदक के परिवार की वार्षिक आए 12 लाख रुपया या इसे कम होगी।
    • आवेदक कर दाता है तो इस स्थिति में आवेदक द्वारा पिछले 3 वर्ष की आय कर विवरण आवेदन के साथ जमा करनी होंगे।

मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ

  • लोन अवधि मे अधिकतम 7 वर्षों तक इस योजना के अंतर्गत 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा।
  • विनिर्माण इकाई और उद्यम स्थापित करने वाले युवाओं को 10  से लेकर 50 लाख एवं सेवा क्षेत्र के लिए 100000 से 2500000 तक का ऋण मध्य प्रदेश मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना के अंतर्गत मुहैया कराया जाएगा।

Sant Ravidas Swarojgar Yojana

संत रविदास स्वरोजगार योजना का उद्देश्य अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओ को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर मजबूत बनाना है।

Photo Credit: जनसम्पर्क विभाग, मध्य प्रदेश शासन
योजना का नामसंत रविदास स्वरोजगार योजना
विभाग का नामम.प्र. राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित
पात्रतामध्य प्रदेश का मूल निवासी हो  आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो
लाभ1 लाख से 50 लाख तक के कालेटरल फ्री लोन. लोन के ब्याज में 5 प्रतिशत की सब्सिडी

संत रविदास स्वरोजगार योजना लोन कहा से मिलेगा:

संत रविदास स्वरोजगार योजना के क्रियान्वयन के लिए एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण जिलेवार प्रबंध संचालक, मप्र राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम मर्यादित, भोपाल द्वारा किया जावेगा।

संत रविदास स्वरोजगार योजना की पात्रता:

  • योजना का कार्यक्षेत्र मध्यप्रदेश होगा (अर्थात योजना का लाभ उन्हीं उद्यमों को देय होगा, जो मध्यप्रदेश सीमा के अन्दर स्थापित हों)।
    • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
    • आवेदक अनुसूचित जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
    • आवेदन दिनांक को आयु 18 से 40 वर्ष के मध्य हो।
    • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
    • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।

संत रविदास स्वरोजगार योजना मे लाभ:

  • उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए
    • सेवा (सर्विस ) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड ) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए
    • ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष) ऋण (टर्म लोन एवं वर्किंग कैपीटल लोन) पर 5% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा

Bhagwan Birsa Munda Swarojgar Yojana

बिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजनायोजना का उद्देश्य अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध करना है।

योजना का नामबिरसा मुण्डा स्वरोजगार योजना (नवीन योजना)
विभाग का नामप्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम
पात्रतामध्य प्रदेश का मूल निवासी हो  आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो न्यूनतम 8 वी कक्षा उत्त्रीण
लाभ1 लाख से 50 लाख तक के कालेटरल फ्री लोन. लोन के ब्याज में 5 प्रतिशत की सब्सिडी

भगवान बिरसा मुण्डा योजना लोन कहा से मिलेगा:

योजना का क्रियान्वयन:  भगवान बिरसा मुण्डा योजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल एजेन्सी, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम भोपाल होगा सहायक आयुक्त /जिला संयोजक /शाखा प्रबंधक मध्यप्रदेश आदिवासी वित्त एवं विकास निगम एवं महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र के माध्यम से योजना का संचालन कराया जाएगा।

भगवान बिरसा मुण्डा योजना लोन कहा से मिलेगा:

  • योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश होगा ।
    • आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी हो।
    • आवेदक अनुसूचित जन जाति वर्ग का सदस्य हो। (सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र सलंग्न करना होगा)।
    • आवेदन दिनांक को आयु 18 से 45 वर्ष के मध्य हो।
    • किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता /अशोधी डिफाल्टर नहीं होना चाहिए।
    • यदि कोई व्यक्ति किसी शासकीय उद्यमी/स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त कर रहा हो, तो इस योजना के अन्तर्गत पात्र नहीं होगा।
    • सिर्फ एक बार ही इस योजना के अन्तर्गत सहायता के लिए पात्र होगा।
    • योजना उद्योग/सेवा व्यवसाय क्षेत्र के लिए होगी।

 भगवान बिरसा मुण्डा योजना लोन कहा से मिलेगा: वित्तीय सहायता:

  • उद्योग विनिर्माण ईकाई के लिए राशि रु 1 लाख से रु 50 लाख तक की परियोजनाए
  • सेवा (सर्विस ) ईकाई एवं खुदरा व्यवसाय (रिटेल ट्रेड ) हेतु रु 1 लाख से रु 25 लाख तक की परियोजनाए
  • ब्याज अनुदान – योजनान्तर्गत अनुसूचित जन जाति वर्ग के हितग्राहियों को बैंक द्वारा वितरित / शेष  ऋण पर प्रतिवर्ष 5% अथवा वास्तविक, (जो भी कम हो ) की दर से ब्याज अनुदान अधिकतम 7 वर्षो तक (मोरेटोरियम अवधि सहित ), नियमित रूप से ऋण भुगतान (निर्धारित समय एवं राशि ) की शर्त पर निगम द्वारा दिया जायेगा.

Madhya Pradesh Sarkar ki rojgar yojnao se jude pramukh sawal aur unke jawab

क्या मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति अलग अलग है?

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति योजना अलग अलग योजनाएं हैं। दोनों मध्य प्रदेश सरकार की योजना है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना फिलहाल अभी अस्थाई रूप से बंद हैं। मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति योजना जनवरी 2022 में शुुरु की गई है।

मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति की पात्रता क्या है?

18 से 45 वर्ष का कोई भी व्यक्ति जो मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। इस योजना के लिये आवेदन कर सकता है।

मुख्य मंत्री उद्यम क्रांति योजना का लाभ क्या है?

अधिकतम 7 वर्षों तक इस योजना के अंतर्गत 3% ब्याज अनुदान प्रदान किया जाएगा। वही 1 से 50 लाख तक का कोलेटरल फ्री लोन मिलेगा।

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