सेबी ने कहा कि शेयर बाजार में मार्केट कैपिटलाईजेशन के लिहाज से लिस्टॉ टॉप 100 कंपनियों पर ये नियम एक अक्टूबर 2023 से लागू हो जाएगा. और एक अप्रैल 2024 से टॉप 250 कंपनियों पर ये नियम लागू होगा. सेबी ने ये भी कहा है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के 30 मिनट के भीतर बोर्ड मीटिंग से उभरने वाली भौतिक घटनाओं या डिक्लोजर को एक्सचेंजों के सामने लेकर आना होगा. दरअसल बाजार में जब भी किसी लिस्टेड कंपनी को लेकर कोई अफवाह सामने आती है तो कंपनी की ओर से इसपर सफाई देने में एक दो दो दिन तक का समय लगा दिया जाता है. और इस दौरान स्टॉक में भारी उतार-चढ़ाव देखने को मिलता है.
Sebi New Rule
इससे पहले सेबी प्रमुख माधबी पुरी बुच ने कहा कि सेबी सेकेंडरी मार्केट में भी एएसबीए (ASBA) जैसी फैसेलिटी को लॉन्च करने जा रही है. आईपीओ में निवेशक एएसबीए के नियम के तहत निवेश करते हैं जिसमें निवेश किए जाने वाला रकम खाते में ब्लॉक कर दिया जाता है और उसपर ब्याज भी मिलता रहता है. माधबी पुरी बुच ने कहा कि स्टॉक ब्रोकर्स द्वारा धोखाधड़ी या बाजार के दुरुपयोग को रोकने और पता लगाने के लिए एक संस्थागत तंत्र तैयार करने की रूपरेखा को मंजूरी दी है. सेबी ने प्राइवेट इक्विटी फंड्स को म्यूचुअल फंड स्कीमों के स्पांसर बनने की इजाजत दे दी है.
इससे पहले सेबी ने सेबी ने फ्रंट रनिंग कारोबार में शामिल होने के आरोप में बानहेम स्टॉक ब्रोकिंग और निंजा सिक्योरिटीज समेत छह फर्मों को कैपिटल मार्केट से प्रतिबंधित कर दिया है. सेबी की तरफ से प्रतिबंधित किए गए अन्य लोगों में कौशल चंदराणा, मनीष मेहता, कश्मीरा मेहता एवं सुमतिलाल मेहता शामिल हैं. सेबी ने एन्विल वेल्थ मैनेजमेंट के शेयर कारोबार में फ्रंट रनिंग में संलिप्त रहने के आरोप में इनपर कार्रवाई की है. इसके साथ गलत तरीके से कमाये गए 2.23 करोड़ रुपये को जब्त भी कर लिया गया है.